सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर टी आई) भारत की संसद का एक अधिनियम है “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए”। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक “लोक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को स्पष्टरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को स्पष्ट रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया है।

कार्यालय का पता:

छावनी बोर्ड का कार्यालय

लेबोंग कैंट -734,105

ई-मेल: ceolebo[hypen]stats[at]nic[dot]in

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

नामपदनामसंपर्क सं
श्री दुष्यंत गुरुंग कर संग्राहक 8116243258

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

नामपदनामसंपर्क सं
श्री प्रांजल प्रतीक,(भा र स सें ) मुख्य अधिशासी अधिकारी 7602525080

भुगतान गेटवे के साथ-साथ ऑफ़लाइन आवेदन / पहली अपील दायर करने के लिए, यहां क्लिक करें:

https://rtionline[dot]gov[dot]in