हमारे बारे में

लेबोंग  छावनी परिषद सरकार के नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। भारत, रक्षा मंत्रालय, छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों का निर्वहन करता है। छावनी परिषद अधिनियम के अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, सड़क प्रकाश व्यवस्था, दोनों का पालन करता है। जल आपूर्ति और जन्म और मृत्यु पंजीकरण। प्रशासन और नागरिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से छावनी परिषद को दो वार्डों में विभाजित किया गया है। अन्य कई नियम हैं जैसे कि छावनी लेखा कोड, छावनी निधि कर्मचारी नियम, छावनी भूमि प्रशासन नियम और छावनी संपत्ति नियम जो छावनी अधिनियम से उद्‍भव होता हैं।वर्तमान में, छावनी को छावनी अधिनियम, 2006 और रक्षा मंत्रालय (MoD), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न नीति पत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि बोर्ड एक स्थानीय नगरपालिका निकाय के रूप में कार्य करता है, फिर भी यह महानिदेशक  रक्षा संपदा (DGDE), नई दिल्ली और प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, पूर्वी कमान, कोलकाता के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

छावनी परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष / निर्वाचित सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा जो कि एक केन्द्रीय सिविल सेवा है, का एक अधिकारी को मुख्य अधिशासी अधिकारी के तौर पदास्थापित किया जाता है, जो बोर्ड का सदस्य सचिव भी होता है। बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा किया जाता है जो कि स्टेशन कमांडर होता है एवं छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों में से किया जाता है। सांसद और विधायक पूरे छावनी/भाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड की बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित होंगे, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना |

  जलापूर्ति, लोकस्वास्थ, स्ट्रीट लाइटिंग, जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण, बागवानी विभाग, प्राथमिक शिक्षा एंव सफाई विभाग, लेबोंग छावनी परिषद के प्रधान विभाग है। छावनी परिषद के समस्त विभाग नगरीय आधारभूत सुविधायों को सुदृढ़ करने के लिए सामुहिक रूप से परिचालित है।

  • क्षेत्र : 1173.7441 एकड़
  • जनसंख्या : 1397 (जनगणना 2011)
  • स्थान अक्षांश: 27.059035 देशांतर: 88.2747863
  • स्थापना : 1882